विकल्पों का परिचय

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सूक्ष्मजीवों का उपयोग अनेक प्रकार के उत्पादों को तैयार करने में किया जाता है। जैसे – यीस्ट (कवक) का उपयोग डबल रोटी बनाने, जीवाणु का उपयोग दुग्ध उद्योग, सिरका उद्योग, तम्बाकू उद्योग, चाय उद्योग तथा चमड़े के उद्योग में किया जाता है।
3. कृषि में।
4. भोजन के रूप में।
6. प्रतिजैविक दवाएँ किसे कहते हैं। इनका क्या उपयोग है ?
उत्तर-
प्रतिजैविक दवाएँ-
प्रतिजैविक दवाएँ वे दवाएँ हैं जो रोग फैलाने वाले जीवाणुओं के प्रतिरोध में प्रयुक्त होती है और शरीर में पहुँचते ही इन रोगाणुओं को नष्ट कर देती है।
प्रतिजैविक दवाओं का उपयोग–
प्रतिजैविक दवाओं का उपयोग सूक्ष्मजीवों से होने वाले अनेक रोग जैसे टी.बी. हैजा, टायफायड, निमोनिया आदि के उपचार में किया जाता है।
7. टीकाकरण किसे कहते हैं?
उत्तर-
टीकाकरण-
शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए बहुत थोड़ी सी मात्रा में किसी रोग के रोगाणु को सुई (इन्जेक्शन) द्वारा अथवा ड्रॉप के रूप में शरीर में पहुँचाना ‘प्रतिरक्षण’ या ‘टीकाकरण’ कहलाता है।
8. सूक्ष्मजीवों से होने वाली बीमारियों तथा उनसे बचाव के तरीके बताइए।
उत्तर–
मनुष्यों में सूक्ष्मजीवों से होने वाली बीमारियां तथा उनसे बचाव के तरीके-
मनुष्य में सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग–
डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, हैजा, टाइफाइड, क्षयरोग, खसरा चिकनपॉक्स पोलियो आदि हैं।
डेंगू बुखार (Dengue Fever)-
डेंगू बुखार एक विषाणु जनित रोग है, यह एडिज एजिप्टी नामक मच्छर के काटने से फैलता है।
बचाव के तरीके-
- अपने घर के आस-पास अनावश्यक पानी एकत्र न होने दें।
- जहाँ पानी एकत्र हो वहाँ कैरोसिन तेल का छिड़काव कर दें।
- सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें।
- मच्छरों से बचाव के लिए यथासंभव अपने आस-पास कूड़ा करकट इकट्ठा न होने दें।
हैजा-
हैजा जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है। यह दूषित जल और भोजन के सेवन से फैलता है। मक्खियाँ हैजा फैलाने में सबसे विकल्पों का परिचय अधिक सहायक होती हैं।
बचाव के तरीके-
- पानी को उबालकर प्रयोग करना चाहिए।
- मक्खियों द्वारा फैलाए जाने वाले संक्रमण से बचने हेतु हमें खुले में मल त्याग नहीं करना चाहिए एवं कूड़ा-कचरा भी नहीं फेंकना चाहिए।
पौधों में सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग-
जन्तुओं की भाँति पौधों में भी सूक्ष्मजीवों द्वारा अनेक रोग हो जाते हैं। जैसे- गेहूं की गेरुई रोग कवक द्वारा, नींबू का कैंकर जीवाणु द्वारा, तंबाकू का मोजेक रोग विषाणु द्वारा।
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निकाय चुनावः मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड नहीं है तो भी डाल सकते हैं वोट, जानिये कैसे
अगर आपके पास मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड नहीं है तो भी आप नगर निकाय चुनाव में मतदान कर सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से मतदान करने के लिए परिचय विकल्पों का परिचय पत्र या पहचान पत्र के 16 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से किसी एक को मतदान स्थल पर सक्षम अधिकारी के समक्ष दिखाकर मतदान किया जा विकल्पों का परिचय सकता है।
वोट देने के लिए इनका कर सकते हैं इस्तेमाल
मतदाता फोटो विकल्पों का परिचय पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, राज्य, केंद्र सरकार, सार्वजनिक उपक्रम, स्थानीय निकायों एवं पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटो परिचय पत्र, बैंक, डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र, फोटोयुक्त संपत्ति संबंधी मूल अभिलेख, फोटोयुक्त स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र, फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस, शारीरिक रूप से अशक्त होने का प्रमाण पत्र, श्रम मंत्रालय की ओर से जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, सांसद, विधायक एवं एमएलसी को जारी सरकारी पहचान पत्र, राशन कार्ड आदि।
अगर कोई दस्तावेज परिवार के मुखिया के विकल्पों का परिचय नाम से है तो वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ मतदान स्थल पर जाएगा और सबकी पहचान करेगा तो बाकी सदस्य भी वोट डाल सकेंगे। नगर निगम में ईवीएम से मतदान होगा जबकि गंगापुर नगर पंचायत और रामनगर नगर पालिका में बैलेट पेपर के जरिए मतदान होगा। नगर निगम के 910 बूथों पर 1820 ईवीएम का इस्तेमाल होना है।
पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में ईवीएम का ऑनलाइन रैंडमाइजेशन नहीं किया गया था। ऑनलाइन रैंडमाइजेशन से तय होगा कि कौन सी ईवीएम किस बूथ पर लगेगी।
नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान रविवार यानी 26 नवंबर को होगा। रविवार को पूर्वांचल के वाराणसी, बलिया और भदोही में भी वोट डाले जाएंगे।
अगर आपके पास मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड नहीं है तो भी आप नगर निकाय चुनाव में मतदान कर सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से मतदान करने के लिए परिचय पत्र या पहचान पत्र के 16 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से किसी एक को मतदान स्थल पर सक्षम अधिकारी के समक्ष दिखाकर मतदान किया जा सकता है।
वोट देने के लिए इनका कर सकते हैं इस्तेमाल
मतदाता फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, राज्य, केंद्र सरकार, सार्वजनिक उपक्रम, स्थानीय निकायों एवं पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटो परिचय पत्र, बैंक, डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र, फोटोयुक्त संपत्ति संबंधी मूल अभिलेख, फोटोयुक्त स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र, फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस, शारीरिक रूप से अशक्त होने का प्रमाण पत्र, श्रम मंत्रालय की ओर से जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, सांसद, विधायक एवं एमएलसी को जारी सरकारी पहचान पत्र, राशन कार्ड आदि।
अगर कोई दस्तावेज परिवार के मुखिया के नाम से है तो वह अपने परिवार के सदस्यों विकल्पों का परिचय के साथ मतदान स्थल पर जाएगा और सबकी पहचान करेगा तो बाकी सदस्य भी वोट डाल सकेंगे।
वाराणसी नगर निगम में 1820 ईवीएम का होगा इस्तेमाल
नगर निगम में ईवीएम से मतदान होगा जबकि गंगापुर नगर पंचायत और रामनगर नगर पालिका में बैलेट पेपर के जरिए मतदान होगा। नगर निगम के 910 बूथों पर 1820 ईवीएम का इस्तेमाल होना है।
पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में ईवीएम का ऑनलाइन रैंडमाइजेशन नहीं किया गया था। ऑनलाइन रैंडमाइजेशन से तय होगा कि कौन सी ईवीएम किस बूथ पर लगेगी।
नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान रविवार यानी 26 नवंबर को होगा। रविवार को पूर्वांचल के वाराणसी, बलिया और भदोही में भी वोट डाले जाएंगे।
विकल्पों का परिचय
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