पीपीएफ खाते से पैसे कैसे निकालें?

वैसे तो पीपीएफ अकाउंट 15 वर्ष के लिए होता है पर भारत सरकार ने नियम को बदल दिया है अब आप ‘PPF Account’ को समय से पहले भी बंद कर सकते है पर आप को कुछ शर्त को पूरा करना होता है
PPF अकाउंट से निकालना चाहते हैं पैसा? यहाँ जानिए सबसे आसान और सुरक्षित तरीका
पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम उन निवेशकों के लिए बेहतर मानी जाती है, जो लंबे समय के लिए निवेश की प्लानिंग करते हैं और ज्यादा फंड पाना चाहते हैं। यह एक टैक्स फ्री योजना है, जिसके तहत खाता बैंक और पोस्ट ऑफिस कहीं भी खोला जा सकता है। पीपीएफ 15 साल के मैच्योरिटी पीरियड के साथ आता है और इसे आगे 5-5 साल करके बढ़ाया जा सकता है।
PPF अकाउंट के तहत आप मैच्योरिटी पीपीएफ खाते से पैसे कैसे निकालें? पर पूरा कॉपर्स की निकासी कर सकते हैं। इसके अलावा PPF अकाउंट होल्डर पार्टियली पैसों की निकासी कर सकते हैं, लेकिन पीपीएफ अकाउंट के 7 साल के होने के बाद ही पैसा खाते से निकाला जा सकता है। साल में केवल एक ही बार आप इस खाते से पैसों को निकाल सकते हैं। PPF पांच पीपीएफ खाते से पैसे कैसे निकालें? साल के बाद विशेष परिस्थिति में बंद किया जा सकता है।
अगर आप पार्ट में या पूरे पैसे की पीपीएफ खाते से निकासी करना चाहते हैं तो आपको पोस्ट ऑफिस या बैंक, जहां भी आपका पीपीएफ खाता खुला है, में फॉर्म C जमा करना होगा।
PPF ACCOUNT Se Paise कैसे निकाले PPF Withdrawal rules
पीपीएफ भारत सरकार द्वारा चलाई गई बुहत अच्छी स्कीम है, हम आप को PPF Account Se Paise कैसे निकाले PPF Withdrawal Rules के बारे में बताये गए, ‘PPF Account से हम अलग अलग तरिके से पैसे निकाल (Withdrawal) सकते है’ पब्लिक प्रोविडेंट फण्ड 15 वर्ष के लिए खुलता है इस से पहले हम पीपीएफ अकाउंट से पैसे नहीं निकाल सकते पर कुछ खास परिस्थियाँ में हम अकाउंट से 15 वर्ष से पहले भी पैसे निकाल सकते है |लम्भी अवधि के चलते कुछ लोग म्यूच्यूअल में पैसा लगाना पसंद करते है पर PPF एक बुहत अच्छी सेविंग स्कीम है लोग इस स्कीम को बुहत पसंद करते है क्योकि इस पर मिलने वाला ब्याज टैक्स मुक्त होता है, अब बात आती है इस से पैसे कैसे निकाले अब हम आप को इस के बारे में बताएंगे|
PPF Account Holder : PPF खाताधारक की मृत्यु के बाद कैसे निकालें रकम
PPF Account Holder : काम के दौरान खर्च के बीच पैसे बचाने के लिए एक कुशल योजना ( Efficient Planning ) बनानी होगी और पैसे को सही समय पर सही जगह पर निवेश ( Investment ) करना होगा ! लोग अपनी मेहनत की कमाई को अपने सेवानिवृत्त जीवन ( Retired Life ) को बनाए रखने के लिए विभिन्न निवेश योजनाओं ( Investment Scheme ) में निवेश करते हैं ! इनमें एक पीपीएफ योजना ( Public Provident Fund Scheme ) भी है ! हालांकि, अगर खाताधारक ( Account Holder ) की मृत्यु हो जाती है, तो उसके पैसे का क्या होगा?
PPF Account Holder
इस योजना में हाल के दिनों में कई लोगों ने निवेश ( Investment ) किया है, लेकिन निवेश करते समय कई लोगों के मन में कई सवाल बने रहते हैं ! इसमें सबसे आम सवाल यह है कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु योजना ( Death Plan ) की परिपक्वता से पीपीएफ खाते से पैसे कैसे निकालें? पहले हो जाती है तो ऐसी स्थिति में कोई योजना का दावा कैसे कर सकता है ! तो आइए आपको बताते हैं कि अगर पीपीएफ योजना ( PPF Scheme ) के खाताधारक ( Account Holder ) की मैच्योरिटी ( Maturity ) से पहले मौत हो जाती है तो खाते का क्या होता है !
मैच्योरिटी से पहले पीपीएफ खाते से पैसे कब निकाल सकता हूं ( PPF Account Holder )
पीपीएफ खाताधारक ( PPF Account Holder ) स्वास्थ्य और शिक्षा की आपात स्थिति में मैच्योरिटी ( Maturity ) से पहले पैसे निकाल सकते हैं ! अगर खाताधारक एनआरआई ( NRI ) है, तो पीपीएफ खाता ( PPF Account ) खोलने की तारीख से कम से कम 5 साल पूरे होने के बाद बंद किया जा सकता है ! हालांकि, 1 फीसदी ब्याज की कटौती की जाएगी !
अगर खाताधारक ( Account Holder ) की मैच्योरिटी ( Maturity ) से पहले मृत्यु हो जाती है, तो उसका नॉमिनी ( Nominee ) पैसा निकाल सकता है ! ऐसी स्थिति में कोई टाइम बार नहीं है ! मृत्यु के बाद उनका पीपीएफ खाता ( PPF Account ) बंद कर दिया जाएगा ! राशि नामांकित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारी को दी जाएगी ! एक ही खाते को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है !
पीपीएफ (PPF) अकाउंट होल्डर की मृत्यु होने पर क्या होता है ( PPF account holder )
इस योजना में निवेश ( Investment ) करते समय आपसे खाते के नॉमिनी ( Nominee ) के बारे में पूछा जाता है ! ऐसे में अगर किसी खाताधारक ( Account Holder ) की मृत्यु पीपीएफ खाते ( PPF Account ) की मैच्योरिटी से पहले हो जाती है तो वह पैसा नॉमिनी ( Nominee ) को दे दिया जाता है ! नॉमिनी अपना आईडी प्रूफ ( ID Proof ) दिखाकर खाते में जमा सारा पैसा निकाल सकता है ! इसके साथ ही सारा पीपीएफ खाते से पैसे कैसे निकालें? पैसा चुकाने के बाद इसे बंद कर दिया जाता है और आगे खाते को चालू रखने की अनुमति नहीं दी जाती है !
पीपीएफ खाताधारकों ( Public Provident Fund Account Holder ) को केवल आपात स्थिति में ही खाते से समय से पहले निकासी की अनुमति मिलती है ! आप खाते से पैसे तभी निकाल सकते हैं जब किसी खाताधारक ( Account Holder ) या उसके परिवार को जानलेवा बीमारी हो या बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए ! खाता खोलने के पांच साल बाद आप खाता बंद कर सकते हैं ! इस सरकारी योजना ( Government Scheme )के तहत ग्राहकों को सालाना आधार पर 7.1% की ब्याज दर मिलती है !
PPF Withdrawal Rules In Hindi : पीपीएफ अकाउंट से पैसा कैसे निकालें | PPF Rules |
PPF Withdrawal Rules In Hindi (पीपीएफ अकाउंट से पैसा कैसे निकालें) : पीपीएफ (PPF) भारत सरकार की सबसे लोकप्रिय बचत योजनाओं में से एक है! जिसके कई फ़ायदे हैं! यह एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान है! पीपीएफ अकाउंट 15 साल की अवधी में मैच्योर होता है! जिसके बाद आप अपना पैसा ब्याज सहित निकाल सकते हैं! हालांकि अगर कोई चाहे तो वह अपने पीपीएफ अकाउंट के 7 वर्ष पूरे हो जाने के बाद अपने PPF Account में मौजूद Total Balance का 50% आंशिक विड्रावल कर सकता है! इसकेसाथ ही कुछ खास परिस्थितियों में जैसे मेडिकल, शिक्षा के लिए PPF Account को पांच साल बाद बंद भी किया जा सकता है!
आज के इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको PPF withdrawal rules | PPF Account Se Paise Kaise Nikale के बारे में बताने जा रहे हैं आप इस पोस्ट को पूरा पढ़ें जिससे कि आप पीपीएफ अकाउंट से पैसा कैसे निकालें के सम्बन्ध में पूरी जानकारी को प्राप्त कर सकें! भारत सरकार द्वारा समर्थित पीपीएफ (PPF) देश की सबसे लोकप्रिय बचत योजनाओं में से एक है! अकाउंट पीपीएफ खाते से पैसे कैसे निकालें? मैच्योर होने पर पूरा कॉर्पस निकाला जा सकता है!
How To Withdraw Money From PPF Account In Hindi :
पीपीएफ अकाउंट खोलने के सात साल बाद आंशिक राशि निकाली जा सकती है! हर फाइनेंशियल ईयर में केवल एक पार्शियल विदड्रॉल (partial withdrawal) की सुविधा मिलती है। कुछ खास आधार पर पीपीएफ अकाउंट को पांच साल बाद प्रीमैच्योरिटी के आधार पर बंद कराया जा सकता है।
इसके लिए आपको फॉर्म C को फिलअप करना होता है! और अपने बैंक अथवा डाकघर जहाँ आपने अपना पीपीएफ खाता खुलवा रखा है वहां जमा करना होता है! आगे इस लेख के माध्यम से हम आपको पूरी प्रोसेस बता रहा हैं! जिससे आप FORM - C को बैंक में जमा कराकर अपने पीपीएफ अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं!
आज की इस पोस्ट के माध्यम से हम आपको PPF Withdrawal Rules In Hindi के बारे में बताएँगे! जिससे कि अगर आप भी अपना पैसा अपने पीपीएफ अकाउंट से निकालना चाह रहे हैं तो आप भी अपने अकाउंट से पैसा निकाल सकेंगे! आप इस पोस्ट को पूरा पढ़ें जिससे कि आपको PPF Withdrawal Rules के बारे में पूरी जानकारी मिल सके!
क्या ऑनलाइन पीपीएफ बैलेंस निकाल सकते हैं?(Can I Withdraw PPF Account Balance Online)
हाल ही में PPF Withdrawal Rules को लेकर क्लीयर के फाउंडर और सीईओ अर्चित गुप्ता ने कहा कि बैंकों ने अभी पीपीएफ विदड्रॉल की प्रोसेस को पूरी तर ऑटोमेटेड नहीं किया है। इसलिए पीपीएफ अकाउंट होल्डर्स को उसी ब्रांच में जाना होगा जहां पीपीएफ अकाउंट खोला गया था। खाताधारक चाहें तो नेट बैंकिंग के जरिए यह पता लगा सकते हैं कि कितनी राशि निकाली जा सकती है। लेकिन फॉर्म सी को भरने और उसे जमा करने के लिए इनवेस्टर को बैंक ब्रांच जाना होगा।
इस पोस्ट के माध्यम से हमने आपको PPF Withdrawal Rules In Hindi और PPF Account Withdrawal Kaise Kare के बारे में जानकारी दी है। पोस्ट से संबंधित अगर आपका कोई सुझाव या प्रश्न है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से सूचित कर सकते हैं।
पोस्ट ऑफिस पीपीएफ अकाउंट कैसे खोलें?
पोस्ट ऑफिस में पीपीएफ अकाउंट खोलने के लिए आपको खुद डाकघर जाना पड़ेगा और आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी होगी।
- सबसे पहले अपने किसी पास के पोस्ट ऑफिस से एक एप्लीकेशन फॉर्म लें और उसको भरें।
- भरे हुए एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अपने केवाईसी दस्तावेज जैसे की (आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, की फोटो कॉपी आपको जमा करनी होगी)
- आप 100 रूपये से अपना अकाउंट खोल सकते हैं और आप हर साल कम से कम 500 रुपये जमा कर-कर अपने पोस्ट ऑफिस पीपीएफ अकाउंट में निवेश को ज़ारी रख सकते हैं।
- लेकिन, ध्यान रखे आप अपने अकाउंट मे 1.5 लाख रूपये सालाना से ज्यादा जमा नहीं कर सकते।
- जब आपका पोस्ट ऑफिस में पीपीएफ अकाउंट एक बार खुल जाता है, तब आपको एक पासबुक दी जाती है जिसमे आपकी अकाउंट की जानकारी उपलब्ध होती हैं: जैसे की आपके अकाउंट मे कितना पैसा जमा है, कितना शेष है आदि।
पोस्ट ऑफिस पीपीएफ अकॉउंट मे लोन कैसे लें?
पोस्ट ऑफिस पीपीएफ अकाउंट मे आपको 15 साल तक लगातार हर साल पैसे निवेश करने होते हैं। जब आपको अपने अकाउंट मे निवेश करते हुए 3 साल हो जाते हैं, तब आप लोन के लिए अर्जी डाल सकते हैं और आप दूसरा लोन फिर 3 साल बाद ले सकते हैं लेकिन, इसके लिए आपको अपना पहला लोन पूरा चूकाना पड़ेगा।
लोन पर पोस्ट ऑफिस पीपीएफ अकाउंट में इंटरेस्ट कितना हैं?
अगर लोन 3 साल से पहले चुका दिया जाता है तो ब्याज सिर्फ 1% प्रतिशत लगेगा, लेकिन, अगर लोन 3 साल के बाद चुकाया जाता है तो ब्याज 6% प्रतिशत हर साल के हिसाब से देना पड़ेगा ।
पोस्ट ऑफिस पीपीएफ आकउंट मे आपको लोन अपनी जमा की हुई राशि के 25% प्रतिशत पर मिलता है ।
पोस्ट ऑफिस पीपीएफ अकाउंट से पैसे निकलने के नियम।
अकाउंट से कोई भी इंसान तब ही पैसे निकल सकता है, जब उस इंसान के खाते को खुले हुए 5 साल पूरे हो गए हो जैसे की मान लीजिये किसी व्यक्ति ने 2022 से पैसे डालने की शुरुआत की तो वो व्यक्ति 2027 या 2028 मे अपनी जमा की हुई राशि को निकल सकते हैं लेकिन, इस बात का ध्यान पीपीएफ खाते से पैसे कैसे निकालें? रखें की आप एक बार मे अपने अकाउंट से पूरी जमा राशि नहीं निकल सकते।
पोस्ट ऑफिस पीपीएफ अकाउंट मे बैलेंस कैसे चैक करें?
अपने पीपीएफ पोस्ट ऑफिस खाते का बैलेंस जानने के लिए आप अपनी पासबुक को अपडेट करवा सकते हैं। इसके लिए आपको अपने डाकघर में जाना होगा।
अपने पोस्ट ऑफिस पीपीएफ अकाउंट को बंद कैसे करें?
अपने पास के डाक घर मे अपनी पासबुक लेकर जाएँ और वहां से एक एप्लीकेशन फॉर्म ले कर, उसमे पैसे निकालकर खाते को बंद करने हेतु एप्लीकेशन लिखें और पैसे अपने बैंक मे ट्रांसफर करवा लें।